national security act (रासुका ) क्या है?
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (national security act ) 23 सितंबर 1980 (इंदिरा गाँधी ) के सरकार के अस्तित्व मे आया।
- यह अधिनियम, केन्द्र और राज्य सरकार को यह शक्ति देता है कि वह संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत मे ले सकता है यदि कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा कार्य को भंग करने की कोशिश कर रहा हो तो उसे हिरासत मे लिया जा सकता है ।
- यह लाॅकडाउन के दौरान सुर्खियों मे रहा। medical staff के साथ दुर्व्यवहार करने के वजह से।
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